पश्चिम बंगाल स्कूल टीचर भर्ती घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत मंजूर की
पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल स्कूल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी से पहले जमानत पर रिहा किया जाए या फिर आरोप तय करने और कमजोर गवाहों की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर तक आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्थ चटर्जी जेल से आने के बाद कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक के रूप में काम कर सकते हैं।