एक देश-एक चुनाव के लिए बिल सोमवार को आएगा

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नई दिल्ली। सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव को से जुड़े दो बिल पेश करेगी। इसे सदन की कार्रवाही के लिए लिस्ट किया गया है। इसके लिए 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त हों, इसके लिए कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82(अ) में संशोधन की सिफारिश की थी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (खढउ) को भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े तीन कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। इनमें द गवर्नमेंट आॅफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, द गवर्नमेंट आॅफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी आॅफ दिल्ली- 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रिआॅर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है।

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