लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं दिया ध्यान, अब वसूली जाएगी दंड सहित राशि

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आईटीआई कर्मचारी गृह निर्माण और दाधीच समाज ने किया लीज शर्तों का उल्लंघन

 

इंदौर। संस्थाओं को लीज पर दी गई भूमि पर हर साल की जाने वाली भू भाटक की वसूली पर किसी का ध्यान नहीं है। लीज अवधि समाप्त होने पर भी जिम्मेदार मौन रहें।
जांच में दो संस्थाओं के नाम सामने आने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया है और राशि जमा करवाकर नवीनीकरण के निर्देश दिए है।

एसडीएम मल्हारगंज डॉ निधि वर्मा के बाद से थोड़ी अलग कार्यप्रणाली में नजर आ धीरे-धीरे अपनी पुरानी रही थी। अब मी शैली में कार्य करते हुए नजूल के मामलों पर विशेष ध्यान देने लगी है।
नजूल तहसीलदार रहते हुए उन्होंने जिले में कई लॉज प्रकरणों का खुलासा कर पुरानी बकाया राशि जमा कराई थी और कुछ जगह लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में नजूल भूमि को लेकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है पहले मंडी की भूमि को लेकर नोटिस जारी किया गया अब दो संस्थाओं को नोटिस जारी कर उनसे पुरानी बकाया राशि और लीज समाप्त होने के बाद भी जमे होने को लेकर जांच के बाद शर्तों के उल्लंघन के अनुसार दंडका प्रावधान भी किया है।

एसडीएम वर्मा ने बताया कि आईटीआई कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था अनुदेशक नगर को वर्ष 1985 में सर्वे क्रमांक 604/1 पैकी दो एकड़ भूमि शासन द्वारा 30 साल के लिए लीज पर दी थी। कलेक्टर द्वारा तैयार की गई लीज डीड के अनुसार संस्था को भू भाटक 14113.44 रूपए हर साल जमा करना था।
लीज की अवधि सन 2015 में समाप्त हो गई है। संस्था की बीच को लेकर जांच प्रतिवेदन राजस्व
निरीक्षक से मांगा।

जांच रिपोर्ट के अनुसार संस्था द्वारा लीज शर्तों के उल्लंघन की बात सामने आई यहां पर आवासीय प्रयोजन की भूमि में गई फर्नीचर की दुकान है इसके चलते उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्था पर तीन लाख से अधिक की राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है।
इसी तरह दादी ब्राह्मण समाज क्षत्रिय बाग को शासन ने सर्वे नंबर 912 पर की 4138 वर्ग फीट भूमि सन 1980 में 30 साल के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु दी थी जिसके लिए भू भटक 19862.42 रुपए प्रब्याजि एवं 913.12 रूपए वार्षिक भू भाटक निर्धारित किया गया था।
संस्था के बीच सन 2010 में समाप्त हो गई है पिछले 14 साल में रिलीज नवीनीकरण को लेकर संस्था ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही भू भटक जमा किया है एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जांच कराई जिसमें यह सामने आया कि संस्थान ने भी प्लीज शर्तों का उल्लंघन किया है और वहां पर व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है।
एसडीएम वर्मा ने बताया कि संस्था को नोटिस जारी कर भू भाटक दंड संहित जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि दोनों संस्थाएं नियमों का उल्लंघन करती है और राशि जमा । नहीं करती है तो नियमानुसार उनकी लीज निरस्त की जा सकती है।

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