जय श्रीराम’ का नारा अपराध नहीं, केस रद्द

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नई दिल्ली। कर्नाटक की एक मस्जिद में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने संबंधी अपील में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि क्या मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना दंडनीय अपराध है? अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि दूसरे धर्म के धर्मस्थल पर इस तरह नारे लगाना अपराध है और सीसीटीवी में इसका फुटेज है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या धर्मस्थल के पास आरोपियों को देखने का मतलब यही है कि उन्होंने नारे लगाए। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को औपचारिक नोटिस देने की बजाय जवाब पेश करने को कहा। बता दें कि  बदरिया जुमा मस्जिद में जबरन घुसने और जय श्रीराम के नारे लगाने पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए केस रद्द कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

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