उज्जैन। झारडा तहसील में रहने वाली 10 साल की बालिका को घर के बाहर खेलते समय तान पर रखा सामान उतारने के बहाने से समीप रहने वाला जीवन पिता रमेश बंजारा अपने घर में ले गया था और बालिका का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में शुरू हुई सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर सुशील कुमार जोशी ने आरोपी जीवन बंजारा को दोषी करार देते हुए पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धारा में 5 साल की सजा के साथ अन्य एसटी एक्ट में 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामला नवम्बर 2023 को था। शासन की ओर से प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकरी अजय वर्मा ने पैरवी की।

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