रतलाम कलेक्टर ने अवैध खनन को लेकर दो क्रेशर संचालकों को 17 करोड़ अर्थदंड का नोटिस थमाया

रतलाम। रतलाम जिले में अवैध खनन को लेकर रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने दो क्रेशर संचालकों को 17 करोड़ 28 लाख रुपए के अर्थदंड का नोटिस थमाया है। जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल व खनिज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार चिडार की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए इन्हें भी नोटिस दिया है। नोटिस के जरिए एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
तहसील ताल के ग्राम मंडावल निवासी ऋतुराज सिंह पिता शिवराज सिंह को ग्राम नापाखेड़ा में शासकीय भूमि में से रकबा एक हेक्टेयर में क्रेशर मशीन गिट्टी खनन के लिए 10 साल का पट्?टा दिया था, जो 7 फरवरी 2021 तक के लिए ही था। इसके बावजूद संबंधित क्रेशर संचालक लगातार खनन करते रहा।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर के आदेश पर अधीक्षक भू अभिलेख ने जांच की। सामने आया कि पूर्व स्वीकृत खनन के अतिरिक्त 0.880 हेक्टेयर पर अवैध खनन पाया। जांच में 35 हजार 200 घन मीटर अवैध खनन मिला। अवैध खनन खनिज रॉयल्टी 50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 17 लाख 60 हजार रुपए बनती है। खनिज रॉयल्टी की 15 गुना राशि के साथ उसके समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि के साथ वसूली होगी।
रॉयल्टी की कुल 30 गुना राशि 5 करोड़ 28 लाख रुपए प्रस्तावित की गई। अवैध खनन पाए जाने पर पूर्व में पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था। दूसरे नोटिस में भी ग्राम नापाखेड़ा तहसील में तय खनन के बावजूद 80 हजार घन मीटर में अवैध खनन पाया। ग्राम मंडावल निवासी बीनू कुंवर पति ऋतुराज सिंह के खिलाफ 12 करोड रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया।
कलेक्टर राजेश बाथम ने उक्त दोनों केस में जिला खनिज अधिकारी अकांक्षा पटेल और खनिज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार चिडार को भी नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा कि उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष कोई भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। थाना प्रभारी के माध्यम से संज्ञान आने के बाद भी उनके द्वारा स्वयं सत्यापन या निरीक्षण नहीं किया। ना ही अवैध खनन को रोकने की कोशिश की।

Author: Dainik Awantika