कर्मचारियों को भुगतान की गई महंगाई भत्ते की एरियर राशि भविष्य निधी अंशदान की काटी
नियोक्ता मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी नियम कर्मचारियों को भुगतान की गई महंगाई भत्ते की एरियर राशि भविष्य निधी अंशदान की काटी गई राशी को जमा कराये जाने के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधी संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरी पर क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त से मिले। अंशदान की काटी गई राशी को जल्द जमा करने की मांग की।
पेंशनल कर्मचारी रमेश राय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के सिविल प्रकरण क्रमांक 221/13 में पारित आदेश 01.12.2016 के पालन में नियोक्ता मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियो को मंहगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान वर्ष 2018 में किया गया। नियोक्ता द्वारा एरियर राशी में से कर्मचारी भविष्य निधी अंशदान की राशी का कटोत्रा किया गया था उनके द्वारा उक्त राशी को भविष्य निधी कार्यालय में आज तक जमा नहीं कराई गई है। राय ने बताया कि अंशदान की अवधी जनवरी 1998 से कार्यालय में उपस्थित होकर अंशदान की राशि को वसूल करने का निवेदन किया गया फिर भी आप महोदय अंशदान की राशि नियोक्त से वसूल नहीं कर पाये हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें बताया कि कोड क्रमाक 4044 हैं। मंहगाई भत्ता की एरियर राशि, नियोक्त्ता हिस्से की अंशदान राशि मय ब्याज के वसूल करने की मांग की।