नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी। जिन्हें आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने निर्देश दिया कि राशिद हिरासत में संसद में भाग लेंगे। उन्हें सेलफोन या लैंडलाइन का उपयोग करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक दिन संसद की कार्यवाही समाप्त होने पर राशिद जेल लौटेंगे।