नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 29 माह बाद न्यायालय ने 10 साल की सजा और 17 हजार के जुर्माने

उज्जैन। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 29 माह बाद न्यायालय ने 10 साल की सजा और 17 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। मामला खाचरौद थाना क्षेत्र का था। आरोपी शिवा पिता गोवर्धनलाल चंद्रवंशी 30 साल निवासी ग्राम नावटिया ने ग्राम की रहने वाली 15 वर्ष की बालिका का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। नाबालिग की शिकायत पर खाचरौद थाना प्रभारी रहे रविन्द्र यादव ने मामला दर्ज कर आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 29 माह बाद खाचरौद अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार रूपये अर्थदंड, अपहरण की धारा 366 में 5 साल के साथ 5 हजार अर्थदंड और जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 में 2 साल की सजा सहित 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण को पुलिस ने चिन्हित और जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया था।