गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 3 महीने की जमानत दी

अहमदाबाद। दुष्कर्म के दोषी आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर तीन महीने की जमानत दे दी है। आसाराम ने 6 महीने की जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा की राय का जस्टिस एएस सुपेहिया ने समर्थन किया और आसाराम की तीन महीने की जमानत मंजूर हो गई। आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम के वकील ने तर्क दिया कि डॉक्टरों ने उसे 90 दिनों के पंचकर्म चिकित्सा सत्र की जरूरत बताई है।