गैर सदस्यों को प्लॉट देने वाली संस्था पर कार्रवाई

60 साल पुरानी उषा नगर सहकारी संस्था भंग, अध्यक्ष सहित पूरा संचालक मंडल अपात्र घोषित
ब्रह्मास्त्र इंदौर
सहकारिता विभाग ने 60 साल पुरानी उषा नगर में प्लाट संबंधी गड़बड़ियां पाए जाने पर संस्था के संचालक मंडल को भंग कर छह साल के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब यहां रिसीवर की नियुक्ति की गई है। खास बात यह कि मामले में संस्था सदस्य ने छह साल पहले शिकायत की थी। इसके बाद विभाग से संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष सहित संचालक मंडल को तलब किया लेकिन वे जवाब के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है।
संस्था के संचालक मंडल में उज्ज्वला खंडेराव बारगल (अध्यक्ष) निवासी पलसीकर चौराहा, शरयू भालचंद्र वाघमारे (उपाध्यक्ष) निवासी प्रेमनगर, चन्द्रसेन बालकृष्ण सोनोने (उपाध्यक्ष) निवासी उषा नगर, रवीन्द्र रामचन्द्रराव सोमवंशी निवासी उषा नगर, शंकरराव सखाराम जाधव निवासी उषा नगर, अशोक तुकाराम आमणापुरकर निवासी मराठी मोहल्ला, भालचंद्र बालकृष्ण होलकर निवासी मोती तबेला, विनोद प्रभाकर गावडे निवासी कोयला बाखल, रविन्द्र मुकुन्दराव लांभाते निवासी उषा नगर, पुरुषोत्तम रामचन्द्रराव वाघमारे निवासी छत्रीबाग, सुनंदा सुरेश भांड निवासी उषा नगर (सभी संचाालक) हैं। ये सभी संचालक मंडल में थे। संस्था के सदस्य किशोर धायगुडे द्वारा सितंबर 2019 में संस्था के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच तत्कालीन आॅडिटर जीएस परिहार से कराई गई थी।