नई दिल्ली। साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके पद से आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है। अदालत ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। अगले 2 महीने में कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराएं जाएंगे। योल ने 3 दिसंबर को देश में मॉर्शल लॉ (इमरजेंसी) की घोषणा की थी। साथ ही देश की संसद (नेशनल असेंबली) में सेना और पुलिस अधिकारियों को भेजा था। इसके बाद 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया था।