भैरवगढ़ जेल से भागे कैदी को 2 साल की सजा
दैनिक अवन्तिका उज्जैन। सेंट्रल जेल की गौशाला में काम करने के लिये बाहर निकाला गया कैदी भाग निकला था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है।
एडीपीओ मुकेश कुन्हारे ने बताया कि मंदसौर उपजेल से मादक पदार्थ में 10 साल की सजा काट रहे कैदी कैलाशचंद्र पिता गिरधारीलाल निवासी ग्राम मावता जिला रतलाम को 2004 में सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया था। 18 मार्च 2015 को उसे गौशाला में काम करने के लिये बाहर निकाला गया। इस दौरान वह भाग निकला था। जेल प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ भैरवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे रतलाम से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। चालान प्रस्तुत होने के बाद शुरू हुई सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी ने फैसला सुनाते हुए कैदी को 2 साल की सजा से दंडित किया है। मादक पदार्थ में गिरफ्तार किये जाने के बाद उसे मंदसौर न्यायालय ने 10 साल की सजा के साथ एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया था।