आरोपित को दस-दस साल की कैद व 4.65 लाख रुपये के जुर्माने की सजा
उज्जैन नेपाल के उपराष्ट्रपति के सांस्कृतिक सलाहकार बनकर स्थानीय सर्किट हाउस में अपने भाई व एक अन्य के साथ ठहरने वाले जयपुर निवासी आरोपित को गुरुवार को कोर्ट ने दस-दस साल की कैद व 4.65 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपित के खिलाफ जयपुर में ही 18 से अधिक केस दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी, मारपीट व चोरी के मामले शामिल हैं। एजीपी मुकेश जैन ने बताया कि 1 फरवरी 2020 को पुलिस को सर्किट हाउस से सूचना मिली थी कि नेपाल के उपराष्ट्रपति के सांस्कृतिक सलाहकार बताते हुए तीन लोग रुकने के लिए आए हैं। तीनों के पास मौजूद कागजात संदिग्ध हैं। इस पर एसआइ तरुण कुरिल, प्रधान आरक्षक संतोष राव तथा आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे थे। यहां सलाहकार बताने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम महावीरप्रसाद टोरडी निवासी मोतीनगर सोडाला थाना जयपुर राजस्थान बताया। इसके अलावा उसने अपने साथ मौजूद व्यक्तियों के नाम कुलदीप शर्मा व प्रमोद शर्मा बताए थे।पुलिस ने जांचे थे दस्तावेज पुलिस ने टोरडी के पास मिले दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि कागजात फर्जी हैं। आरोपित इस प्रकार की धोखधड़ी मप्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में कर चुके हैं। अकेले जयपुर में ही महावीर प्रसाद के खिलाफ 18 केस दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी, मारपीट व चोरी के अपराध भी शामिल हैं। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्ना धाराओं में केस दर्ज किया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए धारा 419 के तहत दो-दो साल कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 420 के तहत तीन-तीन साल कैद तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 467 के तहत दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 468 के तहत तीन-तीन साल कैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 471 में दो-दो साल कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कुल 4.65 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गय