कोरोना की नई गाइडलाइन:महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा
भोपाल
मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे काेरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंदिशें लगाई गई हैं। इन जिलों में होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से 50% को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। हालांकि अधिकतम 200 लोग ही ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे।
गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की चैंकिंग (थर्मल स्क्रीनिंग) अनिवार्य रूप से की जाएगी। साथ ही खासकर महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रखना अनिवार्य किया जाए।
गृह विभाग ने प्रदेश के कलेक्टरों से कहा है कि दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। दुकानदारों को मास्क का इस्तेमाल करने की बाध्यता रहेगी। यदि इसका पालन नहीं किया गया, तो जिला प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करेगा।
कलेक्टरों से कहा गया है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें कर कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोकथाम के उपाय किए जाएं। बता दें कि प्रदेश में भोपाल-इंदौर के अलावा बुरहानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम, सागर और उज्जैन में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।