हनी ट्रेप : जब्त पैन ड्राइव, मोबाइल, कार वापसी के लिए कोर्ट में आवेदन
श्वेता, आरती के मोबाइल फिर से जांच के लिए भिजवाना चाहती है एसआईटी
इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल के वकील ने सीज खाते खोलने के साथ ही जब्त पैन ड्राइव, मोबाइल, कार वापसी के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय इस मामले में एक अगस्त को फैसला सुना सकता है। आरती के साथ श्वेता सहित अन्य आरोपी हनीट्रैप मामले में आरोपी हैं। कई माह तक जेल में रहने के बाद दो माह पहले ही उन्हें जमानत मिली है।
वकील ने कोर्ट में ये दिया हवाला
जिला कोर्ट में सुनवाई के लिए गुरुवार को आरती दयाल अपने वकील यावर खान के साथ पहुंची थी। यहां उनके वकील ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरती दयाल और श्वेता के बैंक खातों को खोलने और जब्त पैन ड्राइव देने के साथ जब्त कार वापस करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने विचाराधीन आरोपी आरती और श्वेता के मोबाइल लौटाने का हवाला भी दिया।
एसआईटी के मोबाइल जांच पर ली आपत्ति
वकील यावर खान ने बताया कि इस मामले में हनीट्रैप की जांच करने वाली एसआईटी ने मोबाइल को फिर से जांच के लिये भेजे जाने की बात कही थी। इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। जिसमें यह कहा गया कि एसआईटी ने घटना के समय ही मोबाइल जब्त कर पूरी जांच कर ली थी। इसके बाद दो साल बाद इस तरह की जांच की जाना गलत है। इस मामले में भी कोर्ट ने भी फैसला नही सुनाया है।