10 साल सलाखों में रहेगा दुष्कर्मी

उज्जैन। 15 माह पूर्व नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी महिदपुर का रहने वाला था और नागदा पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि 2 मई 2021 को नागदा थाने पहुंचकर परिजनों ने बताया था कि परिवार शादी में गया हुआ था, घर पर वृद्ध मां और उनकी नाबालिग बेटी थे। मां सुबह नींद से जागी तो बेटी घर में नहीं थी। तलाश करने पर कही पता नहीं चल पाया। पुलिस ने नाबालिग मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। उसे महिदपुर के रहने वाले लखन पिता तुलसीराम से बरामद किया गया। नाबालिग के बयान दर्ज करने पर सामने आया कि लखन उसे डरा-धमकाकर रात में अपनी बाइक पर ले गया था। उसने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376(1), 366, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 15 माह चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने आरोपी 10 साल सलाखों में रखने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी ईश्वरसिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा द्वारा की गई।