प्रदेश में अब एक और टैक्स देने के लिए हो जाओ तैयार – आ रहा ‘फायर एक्ट’: प्रॉपर्टी टैक्स के साथ देना होगा ‘फायर टैक्स’
मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम- 2022 तैयार, जल्द कैबिनेट में आएगा, सरकारी इमारतों पर यह टैक्स नहीं लगेगा
भोपाल। प्रदेश में एक और कर चुकाने के लिए लोग तैयार हो जाएं। मप्र में ‘फायर एक्ट’ जल्द लागू होने वाला है। ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस एक्ट में खासतौर पर फायर टैक्स को शामिल किया गया है जो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ सेस के रूप में वसूल किया जाएगा। सरकारी इमारतों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। लंबे समय से यह फायर एक्ट अटका हुआ था, जबलपुर के हॉस्पिटल में आग लगने की बड़ी घटना के बाद इसमें तेजी आ गई है।
नगरीय विकास संचालनालय ने इसका नाम ‘मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम- 2022’ तय किया है। विधि विभाग के परीक्षण के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। सितंबर में प्रस्तावित सत्र में इसे लाने की तैयारी है।
इस एक्ट के बाद अग्निशमन सेवा का अलग सेटअप होगा। डायरेक्टर मुखिया होंगे। हर निकायों में फायर ऑफिसर होगा। नए अग्निशमन सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। एक फंड बनेगा, ताकि सेवा का संचालन जारी रहे।आग से बचाव के उपाय बगैर नहीं लग सकेगा पंडाल। लापरवाही पर बिल्डिंग सील कर सकते हैं।
दंड- छह महीने की जेल और 50 हजार रु. जुर्माना
फायर एक्ट में दंड देने के भी अधिकार होंगे। किसी भवन या संपत्ति मालिक को बार-बार चेतावनी देने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं करता है तो उसे 6 महीने की सजा और 50 हजार का जुर्माना हो सकता है। कोई सेवा में बाधा डालेगा तो भी तीन महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना होगा। नोटिस पर अपील की जा सकेगी। आवेदन पर 30 दिन में सर्टिफिकेट जारी होगा।