अतिथि विद्वान, कवियों को भी देना होगा 18% जीएसटी
भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने स्पष्टीकरण जारी किया है जिसके अनुसार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और दूसरे कार्यक्रमों में आने वाले लाइफ स्टाइल गुरु और कवि, जो सालाना 20 लाख रु. से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें अब इनकम टैक्स के अलावा 18% जीएसटी भी देना होगा।
टोल पर बिना फॉस्टैग वाहनों पर लगने वाला 18% जीएसटी हटाया
टोल पर बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। फास्टैग का उपयोग न करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स के अलावा भी पैसा देना पड़ता है। इस भुगतान पर 18% जीएसटी देना पड़ रहा था। अब सरकार ने यह टैक्स हटा लिया है।
25 लाख की कमाई पर 5.97 लाख कुल टैक्स
यदि किसी अतिथि विद्वान या कवि की आय 25 लाख रु. है तो उसे इनकम टैक्स और सेस के रूप में 5.07 लाख रु. देना पड़ते है, लेकिन अब उसे 18% जीएसटी के रूप में 90 हजार रुपए और देना होंगे। यानी कुल मिलाकर 5.97 लाख र. टैक्स के रूप में कट जाएगा।