सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब 5 साल तक की सजा का प्रावधान- प्रभारी सीएमओ
सारंगपुर। 1 जुलाई से प्रतिबंधित हुई सिंगल यूज पॉलीथिन के उपयोग पर सरकार ने कड़े नियम भी बना दिए है। इसके तहत चेतावनी देने के बाद भी इसका उपयोग करते पाए जाने वाले व्यापारियोंं पर 20 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का जुमार्ना व 5 साल की सजा या दोनों ही दंड से दंडित करने का प्रावधान कर दिया है। निकाय स्तर पर जागरुकता और कार्रवाई या चेतावनी देने को लेकर कोई ठोस कदम प्रशासन द्वारा अब तक नहीं उठाए है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों के चालान बनाना भी शुरू नहीं किया गया हैं।
उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक को इधर-उधर फेंकना भी खतरनाक केवल इस्तेमाल ही नहीं बल्कि चाय-कॉफी या पानी पीकर प्लास्टिक को इधर-उधर फेंकना भी खतरनाक है। यही नहीं सब्जी-फल खरीदारी करने के बाद उपयोग की गई पॉलीथिन को भूमि में गाड़ना भी खतरनाक है। इससे उपजाऊ जमीन भी बंजर बन जाती है। पानी को भी दूषित करती है।
बोले जिम्मेदार
शहर की सफाई करने पर हर दिन प्रतिबंधित पॉलीथिन का कचरा निकल रहा है। यह हम सबके लिए घातक है। नपा ने शहरी क्षेत्र में पॉलीथिन के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। शहरवासी व व्यापारियोंं को भी नपा के इस अभियान में सहयोग करना होगा। ताकि पॉलीथिन के दुष्परिणाम से बचा जा सके। हम जागरुकता के लिए पेंपलेट वितरित कराएंगे और फिर उसके बाद सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।
पवन कुमार मिश्रा, प्रभारी सीएमओ, नपा, सारंगपुर