जीएसटी विभाग का नया फरमान-बिना ई-वे बिल के इंदौर, उज्जैन, रतलाम से दो तोला सोना लाना गैरकानूनी
इंदौर। सोना सहित सभी बहुमूल्य धातुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया है। मुंबई समेत दूसरे राज्यों के किसी भी शहर से 50 हजार रुपए से अधिक और इंदौर- उज्जैन-रतलाम समेत प्रदेश के अन्य शहर से 1 लाख रुपए से अधिक का सोना बिना ई-वे बिल के न तो ला सकेंगे और न ही भेजा जा सकेगा।
यानी मौजूदा भाव के आधार पर दूसरे राज्यों से एक तोला से अधिक और राज्य के भीतर से दो तोले से अधिक सोना ला नहीं सकेंगे। जीएसटी विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है।
बिल में बेचने वाले का टिन नंबर और पता होगा
जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक अब एक से दूसरे शहर सोना लाने के लिए ई-वे बिल का पार्ट-ए भरना होगा। इस पार्ट में खरीदने और बेचने वाला टिन नंबर और पता होता है। दोनों शहरों का पिन नंबर डालना पड़ता है। लेकिन पार्ट-बी भरने से छूट दी है। अभी दोनों भरना होता है।