13.80 लाख की धोखाधड़ी : कोर्ट के आदेश पर क्रास प्रकरण दर्ज
उज्जैन। शराब दुकान मामले में दर्ज धोखाधड़ी के केस में कोर्ट के आदेश पर आरोपित बनाए गए ठेकेदार की ओर से भी शिकायत दर्ज कर जांच के आदेश दिये गये है। 29 सितंबर को पुलिस ने मामले में एक पक्ष की ओर से 13.80 लाख की धोखाधड़ी का केस ठेकेदार पर दर्ज किया था।
माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने बताया कि 1 सितंबर को एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सोयाबीन प्लांट के सामने नागझिरी में रहने वाले आनंद पिता सीताराम तिवारी 67 वर्ष और सुनील पिता रामगोपाल दुबे निवासी मंगलसिटी देवास रोड़ ने आवेदन देकर बताया था कि नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरिया रहवारी में रहने वाले हाकमसिंह पिता बद्रीसिंह ने शराब दुकान का ठेका लेने और टेंडर मिलने पर भागीदारी का झांसा देकर 13.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। मामले में 29 सितंबर को प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया था। शनिवार को कोर्ट ने हाकमसिंह की ओर से भी शिकायत दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि हाकमसिंह और आनंद तिवारी पूर्व में शराब कम्पनी से जुड़े थे। दोनों के बीच पैसों को लेनदेने था, आनंद तिवारी के शिकायत करने पर हाकमसिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और बताया था कि उसने धोखाधड़ी नहीं की है। लेने-देन होने पर आनंद तिवारी से अपने खाते में पैसों को आरटीजीएस कराया है। जिसके आधार पर उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। टीआई लोधा के अनुसार कोर्ट के आदेश पर मामले में क्रास प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच के बाद मामला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच अप्रैल माह से मामला चला आ रहा है। हाकमसिंह को कायथा में तीन दुकानों का टेंडर मिला था।