अपनी ही दुकान पर अपना ही बोर्ड लगाने पर निगम को देना होगा टैक्स
रजिस्ट्रेशन के 11800, फिर कलेक्टर गाइडलाइन का 4 प्रतिशत प्रति वर्गफीट सालाना
इंदौर। नगर निगम ने व्यापारियों पर नया बोझ डालने की तैयारी कर ली है। तीन फीट से ऊंंचा बोर्ड लगाने के लिए हर तीन साल में देना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सालाना टैक्स भी।
निगम दिवाली के पहले शहर के व्यापारियों पर नया बोझ डालने जा रहा है। संपत्ति कर, जलकर, स्वच्छता कर, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, पार्किंग शुल्क जैसे 10 टैक्स के बाद अब व्यापारियों को खुद की दुकान पर तीन फीट से ऊंचा बोर्ड लगाने के लिए भी टैक्स देना होगा। इसके लिए हर तीन साल में 11800 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस एरिया में दुकान है, वहां प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन का 4 प्रतिशत प्रति वर्गफीट सालाना शुल्क अलग देना होगा।
नगर निगम ने इस बार के सालाना बजट में दावा किया था कि जनता पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लादा जाएगा, लेकिन अब राजस्व बढ़ाने के लिए 2017 के एक आदेश का हवाला देते हुए सैकड़ों व्यापारियों को विज्ञापन अधिनियम के तहत टैक्स वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं।
व्यापारियों का कहना है कि दुकानों पर किसी कंपनी या प्रोडक्ट का बोर्ड लगाने पर शुल्क लिए जाने की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन खुद की दुकान के नाम का बोर्ड लगाने के लिए टैक्स की मांग अव्यावहारिक है। शू व्यापारी ओमप्रकाश कहते हैं कि पहली बार इस तरह का नोटिस मिला है। दुकान पर सिर्फ हमारे स्टोर का नाम लिखा है। किसी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम नहीं है, फिर भी टैक्स मांगा जा रहा है।