ईडी ने कहा- जैकलीन देश से फरार होना चाहती थीं
लेकिन एलओसी जारी होने की वजह से फंसी
ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। लेकिन ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया, उन्होंने भारत से भागने की भी कोशिश की, लेकिन एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकीं। उन्होंने फोन से सबूत भी डिलीट कर दिए। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली केस में जैकलीन अहम गवाह हैं। इसके पहले भी जैकलीन ने जमानत याचिका दायर की थी जिस पर 26 सितंबर को कोर्ट ने 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत दे दी थी। जैकलीन की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने कहा था कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है, तब तक उनकी रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग रहेगी।