नाबालिग की शादी 28 साल के युवक से,4 माह बाद दर्ज हुई एफआईआर

महिदपुर निवासी पति पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट, इंदौर-उज्जैन के मायके- ससुराल के 7 लोगों पर केस

इंदौर। पढ़ाई की उम्र में पिता और भाइयों ने 15 साल की नाबालिग की जबरदस्ती शादी 28 साल के किसान से करवा दी। पढ़ाई की उम्र में पिता और भाइयों ने 15 साल की नाबालिग की जबरदस्ती शादी 28 साल के किसान से करवा दी। कुछ महीने बाद बच्ची ससुराल से इंदौर लौटी तो उसने बाल विवाह निरोधक दस्ते से संपर्क किया। जांच के बाद बालिका के पिता, दोनों भाई, पति व ताऊ, ससुर सहित 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पति को जेल भेज दिया गया है।
पलासिया थाने में बाल विवाह विरोधी उड़नदस्ते के महेंद्र पाठक ने बताया कि बालिका के मामले में उन्हें फोन आया था। पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया है कि मेरे पिता, भाई, बुआ और दादी ने 4 मई को जबरदस्ती मेरी शादी महिदपुर के एक गांव में रहने वाले 28 साल के युवक से करवा दी।
मेरा जन्म 18 अगस्त 2007 का है, यानी शादी के समय मेरी आयु 15 साल थी। मैंने पिता और भाइयों से कहा भी कि अभी शादी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ज्यादा विरोध किया तो मुझे जमकर पीटा गया और धमकाकर शादी करवाने दी।

ससुराल में भी खूब पिटाई हुई

जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां भी मुझे जमकर पीटा गया। मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं मना करती थी तो वह मेरे साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता था। जब मैं मायके इंदौर आई तो बाल विवाह दस्ते और चाइल्ड लाइन से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद विवाह में शामिल हुए लोगों के साथ पंडित, लाइट व टेंट वाले के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है।

महिदपुर के दरबार से हुई शादी

पलासिया थाना पुलिस के अनुसार बालिका पंद्रह साल की है और वह बड़ी ग्वालटोली में रहती है। नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसकी शादी 4 मई 2022 को ग्राम धनोदिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन निवासी दरबार सिंह उम्र 28 साल के साथ हुई थी। उसकी मर्जी के खिलाफ जबर्दस्ती पिता राजू धीमान, भाई राजा, शुभम ने करवाया। शादी के बाद जबर्दस्ती दरबार सिंह ने शारीरिक संबंध बनाए।

इन पर पुलिस ने दर्ज किया केस

पलासिया थाने में आरोपी पति दरबार सिंह निवासी ग्राम धनोदिया तहसील महिदपुर, राजू धीमान निवासी बड़ी ग्वालटोली, गुलाब सिंह ठाकुर निवासी धनोदिया, शुभम निवासी बड़ी ग्वालटोली, राजा, बलराज, शिवसिंह ठाकुर के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम, 376, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है।

दादी और बुआ का भी नाम

पीड़िता ने चाइल्ड लाईन को बताया कि वह शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन पिता और भाई के अलावा दादी और बुआ ने भी शादी करने का उस पर दबाव बनाया।