अवैध शराब परिवहन करने वालों को सजा
उज्जैन। 9 साल पहले अवैध शराब का परिवहन करने वाले 2 युवकों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 1-1 साल की सजा और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 12 जून 2013 को इंगोरिया थाने के एएसआई पीएस यादव, प्रधान आरक्षक अजय, कैलाश आरक्षक उदयसिंह शासकीय वाहन से स्थाई वारंट की तलाश में चिकली जा रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली थी कि मारूति क्रमांक एमपी 09 बीए 8732 से अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। पुलिस ने मारूति को आता देख उसे रोका तो उसमें सवार 2 युवक मारूति छोड़ भाग निकले थे। जिन्हे पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर एक का नाम सोनू पिता विजय बहादूर पासी निवासी जबरन कालोनी नीलगंगा उज्जैन और पवन पिता निर्भयसिंह यादव निवासी अकोदिया मंडी शुजालपुर होना सामने आया। वेन की तलाशी लेने पर 70 हजार कीमत की अवैध शराब बरामद हुई। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। लम्बी चली सुनवाई के बाद मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्रसिंह सिंगार ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर दोनों आरोपियों को अवैध शराब का परिवहन करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अमित छारी द्वारा की गई।