भाईयों को 45 माह बाद उम्रकैद की सजा
उज्जैन। चाकूओं से युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय द्वारा 2 भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 45 माह चली सुनवाई के दौरान हत्या में आरोपित बनाए गये 2 युवको को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
24 मार्च 2019 को गणेश कालोनी जयसिंहपुरा में योगेन्द्र उर्फ बल्लू पिता रघुनाथ की चाकूओं से हमला कर हत्या कर दी गई थी। महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों राजकुमार पिता रमेशचंद्र नोगरे, उसके भाई श्रवण उर्फ सुन्या, रिश्तेदार अजय पिता कैलाश नोगरे और मोनू पिता हरिनारायण मोर्य को गिर तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 45 माह चली सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने फैसला सुनाते हुए राजकुमार और उसके भाई श्रवण को उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अजय और मोनू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण की जानकारी देते हुए उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि हत्या के बाद पुलिस ने मृतक के साथी युवराज ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस दौरान सामने आया था कि डेढ़ माह पहले राजकुमार की पत्नी ने योगेन्द्र के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद राजकुमार और योगेन्द्र में रंजीश हो गई थी। इसी विवाद में हत्या होना सामने आया था। मामले में शासन की ओर से पैरवी मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक द्वारा की गई।