रेपिस्ट मंत्री के आरोप से घिरे दत्तीगांव की हाईकोर्ट में याचिका, आज भी होगी सुनवाई,

सोमवार को मंत्री ने कहा था – मुझ पर लग रहे आरोपों की रिपोर्टिंग न की जाए, कोर्ट ने कहा- ऐसा आदेश नहीं दे सकते

इंदौर। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर एक युवती द्वारा आरोप लगाकर पलट जाने वाली घटना हाईकोर्ट पहुंच गई है। मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है।
हाईकोर्ट डीजीपी व पुलिस कमिश्नर को मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दे। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग रोके जाने के आदेश कैसे दे सकते हैं। याचिकाकर्ता खुद डीजीपी के समक्ष बात रख सकते हैं। हाईकोर्ट आज फिर मामले की सुनवाई करेगा।

ये है पूरा मामला

15 दिसंबर को धार जिले के बदनावर के होटल में एक युवती ने दत्तीगांव का नाम इस्तेमाल करते हुए हंगामा किया था। युवती प्राचीश्री रिसॉर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति के साथ आकर रुकी थी। आईडी मांगने काे लेकर होटल स्टाफ से युवती की बहस हो गई थी। युवती ने मंत्री दत्तीगांव को रेपिस्ट तक कह दिया था।
इस मामले में कांग्रेस हमलावर है। पीसी शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- युवती का मोबाइल जब्त कर जांच करनी चाहिए।