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उज््जैन। सल्फास खाकर जान देने वाले युवक के मामले में 20 दिन बाद पुलिस ने उसे प्रताड़ित करने वाली साली और उसके बायफ्रेंड के खिलाफ धारा 306 का केस दर्ज किया है। मृतक ने सुसाइडनोट में दोनों का नाम लिखा था। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने इंदौर जाएगी।
16 दिसंबर को अतिरिक्त विश्वबैंक कालोनी में रहने वाले इलेक्ट्रिशियन सतीश पिता मांगीलाल प्रजापत 40 वर्ष ने अपनी दुकान में सल्फास खा ली थी। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत होने पर उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था। जिसमें साली द्वारा छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर बायफ्रेंड के साथ प्रताड़ित किये जाने का उल्लेख था। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच के बाद मामले में साली और उसके बायफ्रेंड के खिलाफ आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया है। टीआई जितेन्द्र भास्कर ने बताया कि मृतक की पत्नी को अपनी बहन और उसके बायफ्रेंड के बीच चल रहे प्रेम-प्रसंग का मामला पसंद नहीं था। मृतक की पत्नी ने बहन के बायफ्रेंड पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया था। बदला लेने के लिये बहन ने जीजा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया था। वह बायफ्रेंड का छुड़वाने और समझौता करने का दबाव बना रही थी। साली ने बायफ्रेंड की जमानत होने के बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जिसके चलते सतीश प्रजापत ने जहर खा लिया था। दोनों की गिरफ्तारी के लिये एक टीम इंदौर भेजी जाएगी।