आयकर छापे में कमलनाथ की याचिका खारिज
कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा- दिल्ली में ही चलेगी प्रकरण पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी के ठिकानों पर पड़ी थी रेड, लेनदेन की डायरी में लिखा था केएन कोड
इंदौर। कोलकाता हाईकोर्ट ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की याचिका खारिज कर दी है। कमलनाथ ने आयकर विभाग द्वारा 2019 के छापों के प्रकरण में आगे की कार्रवाई को दिल्ली शिफ्ट किए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अप्रैल 2019 में मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार राजेंद्र मिगलानी व अन्य के ठिकानों पर आयकर ने छापे मारे थे। आयकर ने कार्रवाई के दौरान 20 करोड़ के नकद लेन-देन के दस्तावेज व सबूत हाथ लगने का दावा कोर्ट के सामने किया। आयकर के हाथ ऐसी डायरिया और वाट्सएप चैट भी लगी थी जिसमें लेन-देन के हिसाब के आगे केएन कोड लिखा था। इस केएन को कमलनाथ से जोड़ा जा रहा है।
प्रकरण में इन्हीं सबूतों के आधार पर आयकर आगे कर निर्धारण (असेसमेंट) व अन्य कार्रवाई कर रही है। आगे की जांच व कार्रवाई को संयुक्त रूप से आयकर के दिल्ली मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया है। नाथ ने आयकर द्वारा आयकर छापों के असेसमेंट की कार्रवाई को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किए जाने के विरुद्ध कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।