मध्यप्रदेश की 5642 अवैध कॉलोनियां मई से होंगी वैध
वर्ष 2016 तक की अवैध कालोनियों को फायदा, कमजोर रहवासियों को विकास शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट
भोपाल। मप्र में बनीं 5642 अवैध कॉलोनियां एक मई 2023 से वैध होनी शुरू हो जाएंगी। इन्हें बिल्डिंग परमिशन मिलने लगेगी। इससे यहां रहने वाले रहवासी बिजली व नल कनेक्शन के साथ अन्य अधिकारों के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार अवैध काॅलोनी को वैध करने के नियम सरल करने जा रही है। इसमें प्रति वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा।
निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट होगी। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इसका प्रारूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा। सीएम ने अफसरों से दो टूक कहा कि अब किसी भी सूरत में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। अवैध को वैध करने का काम जल्द से जल्द पूरा करें, वैध करने के लिए नियमों को सरल करें।
यह भी बदलाव
पहले विकास शुल्क के लिए प्रावधान था कि किसी कॉलोनी में 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो पूरी कॉलोनी काे विकास शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट मिलती थी। अब इसे व्यक्तिगत किया जा रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस है तो उसे 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
जब बिल्डिंग परमिशन, तब लगेगा शुल्क
एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि व्यक्ति जब मकान बेचने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने जाएगा, तभी उससे विकास शुल्क लिया जाएगा। उससे पहले नहीं। ले-आउट प्रारूप मंजूर होने के बाद कॉलोनी में होने वाले विकास और बिजली-नल कनेक्शन का वह बिना शुल्क के ही उपयोग कर लेगा।
सिर्फ यही कॉलोनियां होंगी वैध
विभाग ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की टाइमलाइन भी तय कर दी है। 31 दिसंबर 2016 तक कुल 5642 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, इन्हें ही वैध किया जाएगा।
नगर निगमों में इतनी काॅलाेनी हाेंगी वैध
ग्वालियर 429
भोपाल 321
मुरैना 30
इंदौर 196
कटनी 91
सतना 138
छिंदवाड़ा 92
रीवा 18
सिंगरौली 17
उज्जैन 34
रतलाम 57
देवास 114
सागर 68
जबलपुर 224