महू में बुजुर्ग महिला को घर से निकाल बिना नोटिस जड़ा ताला
हाई कोर्ट ने रक्षा संपदा अधिकारी पर लगाई 10 हजार की पर्सनल कॉस्ट
इंदौर। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने रक्षा संपदा अधिकारी पर 10 हजार रुपए की व्यक्तिगत काॅस्ट लगाई है। दरअसल, महू में 72 साल की महिला के घर पर अधिकारी ने बगैर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए ताला लगा दिया था। इस कार्रवाई को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
उनसे सीधे ताला लगाने का कारण पूछा, नोटिस से पहले कोई नोटिस जारी करने के बारे में भी पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर व्यक्तिगत काॅस्ट लगाई। पैसा 30 दिन के अंदर जमा नहीं कराया तो कानूनी कार्रवाई के जरिये वसूला जाएगा। जस्टिस एसए धर्माधिकारी, जस्टिस पीसी गुप्ता की डिविजन बेंच ने यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता जेहर विक्टर ने संपदा अधिकारी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया कि महू में भाया रोड पर बंगला नंबर 69 है। यहां उन्होंने 1143.5 स्क्वेयर-फीट का घर 1996 में खरीदा था। जिस पार्टी से यह घर खरीदा था, उनका किसी अन्य संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। इस विवाद से याचिकाकर्ता को कोई लेना-देना नहीं था।
याचिकाकर्ता अपने गंभीर बीमार बेटे के साथ रहती हैं। रक्षा संपदा अधिकारी सपन कुमार 21 दिसंबर को अचानक घर आए और कानूनी आदेश का हवाला देते हुए उन्हें बाहर निकालकर ताला लगा दिया। जबकि महिला को पूर्व में बेदखली के संबंध में कोई नोटिस जारी या पत्राचार नहीं हुआ था। कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा- संपदा अधिकारी चाहें तो नए सिरे से बेदखली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।