मोरनी के नाम से बेच रहे थे साड़ियां, अदालती आदेश पर दुकान सील

 

इंदौर। मोरनी साड़ी के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर साड़ी बेचने वाली दुकान कोर्ट के आदेश पर सील की गई।
दुकान में करीब 30 लाख रुपए का माल होने का अनुमान है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उल्लंघन से जुड़े केस में दिल्ली की रोहिणी कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
बंगाली चौराहा पर मोरनी हैंडलूम नामक दुकान मेे मोरनी साड़ी ब्रांड का इस्तेमाल किया जा रहा था। कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर और दिल्ली हाई कोर्ट की वकील आरती रोहतगी के साथ पुलिस एवं स्थानीय वकीलों ने ट्रेडमार्क उल्लंघन की छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में मोरनी ब्रांड नाम छपे हुए कपड़े सील किए।

दिल्ली कोर्ट में परिवाद के बाद कार्रवाई

दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक छापे की कार्रवाई चली। दुकान का संचालन संजय चौहान कर रहे थे। रोहतगी ने बताया कि मोरनी साड़ी के संचालक मनीष मित्तल ने दिल्ली की कोर्ट में परिवाद लगाया था। छापे के समय मोरनी हैंडलूम दुकान पर बेडशीट, पिलो कवर, कंबल, डोरमेट, पर्दे, गलीचे व अन्य सामग्री के बंडल भी सील किए। रोहतगी ने बताया वे अपनी रिपोर्ट दिल्ली न्यायालय में प्रस्तुत करेंगी, जहां 13 मई को सुनवाई होगी।