तीन माह की बच्ची के हत्यारे मां-बाप को उम्रकैद

 

इंदौर। तीन माह की दुधमुंही बच्ची की हत्या करने वाले माता-पिता को जिला न्यायालय इंदौर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बच्ची का जन्म से ही एक कान नहीं था। हत्यारे पिता ने उसे इस तरह से संडासी मारी कि बच्ची ने दम तोड़ दिया।
मां ने भी बेटी के पक्ष में खड़े रहने के बजाय पति का साथ दिया और हत्या के बाद बच्ची के शव को कचरे के ढेर पर फेंक आई। प्रकरण में अभियोजन के सारे गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखते हुए आरोपी मां-बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि हत्यारों ने मां-बाप होते हुए एक मासूम की हत्या की है। उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती।

कचरे के ढेर में मिला था शव

वारदात करीब सात वर्ष पुरानी है। 16 मार्च 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि खजराना क्षेत्र के नोबल पब्लिक स्कूल के पास कचरे के ढेर में एक बालिका का शव गोदड़ी में लिपटा पड़ा है। पोस्टमार्टम में पता चला कि शिशु की मृत्यु सिर में चोट आने की वजह से हुई थी। पुलिस ने धारा 302, 201 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।