भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट…7 आतंकियों को फांसी की सजा:एक दोषी को उम्रकैद, एक का एनकाउंटर हो चुका; 5 साल बाद मिला इंसाफ

लखनऊ

लखनऊ की NIA कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई। मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में आठों आतंकी मौजूद थे। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है।

इन्हें फांसी की सजा: 1. मोहम्मद फैसल, 2. गौस मोहम्मद खान, 3. मोहम्मद अजहर, 4. आतिफ मुजफ्फर, 5. मोहम्मद दानिश, 6. सैयद मीर हुसैन, 7. आसिफ इकबाल रॉकी

इसे उम्रकैद: मोहम्मद आतिफ ईरानी

यह मुठभेड़ में मारा गया: सैफुल्ला

 

जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को उकसाते थे
NIA ने कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट में 9 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए थे। जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे।

इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था।

मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला
पुलिस ने आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। जबकि अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।