नेता प्रतिपक्ष को ईडी ने बिना कारण बताए दिया पेश होने का नोटिस
गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी ईडी को चुनौती
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जनवरी महीने में ईडी ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस भेजकर दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश होने का समन जारी किया था। नेता प्रतिपक्ष ने वकील के जरिए ईडी से कारण बताने की मांग की थी। ईडी की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर डॉ. गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को ईडी की ओर से जो समन मिला था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन लगाई है। कोर्ट ने तीन दिन पहले कहा है कि इस मामले की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
ईडी मुख्यालय दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (15 of 2003) के तहत नोटिस दिया है। इसके मुताबिक डॉ. गोविंद सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था। उन्होंने ईडी दफ्तर में पेश होने के बजाए वकील के जरिए नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला।
नेता प्रतिपक्ष बोले- केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग
नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह के अनुसार मैंने अपने वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से राय ली।
उन्होंने भी कहा कि ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा, जिसमें कोई कारण बताए बिना बुलाया गया हो। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।