इंदौर कोर्ट में वीडियो बनाने वाली युवती को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
पीएफआई से संबद्ध होने के आरोप
राज्य शासन ने सोनू मंसूरी की जमानत पर आपत्ति नहीं ली
इंदौर। जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोनू मंसूरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोप है कि उक्त युवती के तार प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हुए हैं। वह इस प्रतिबंधित संगठन के लिए न्यायालय की कार्रवाई का वीडियो बना रही थी।
28 जनवरी 2023 को इंदौर जिला न्यायालय में उस वक्त हंगामा मच गया था ,जब कुछ वकीलों ने एक ला इंटर्न को कोर्ट की कार्रवाई की रिकार्डिंग करते हुए देखा।
यह युवती कोर्ट के दस्तावेजों के फोटोग्राफ भी ले रही थी। हंगामे के बाद पुलिस ने इस ला इंटर्न को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से वह जेल में है।
आरोप है कि यह ला इंटर्न प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लिए काम कर रही थी। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट ने इस ला इंटर्न को जमानत देने से इंकार कर दिया था।
इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से सोनू मंसूरी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं ली गई। इस पर कोर्ट ने आरोपी सोनू मंसूरी को पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।