नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
सुसनेर बर्तन साफ़ करने गई थी माँ अकेला देख कपडे की दुकान में मासूम के साथ किया दुष्कर्म
नाबालिग पीडिता के साथ खोटा काम करने वालेेे अभियुक्त रामगोपाल मेघवाल पिता नागाजी उम्र 27 वर्ष निवासी नांदना को सुसनेर न्यायालय अपर सत्र न्यायालय पंकज कुमार वर्मा सुसनेर ने आजीवन कारावास व 35000 रू जुर्मानें से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी सुसनेर ने बताया कि फरियादीया (पीडिता) ने थाना सुसनेर में अपने परिजन के साथ आकर रिपोर्ट किया कि विगत 31/3/22 की सुबह करीबन 10ः30 बजें की बात है मेरी नवासी कपडों की दुकान में उर्दू का सिफारा पढ रही थी मैनें पीडिता से कहा कि तुम यही दुकान पर बैठना मैं बर्तन साफ करके आती हूॅं और मैं घर के अंदर बर्तन साफ करने चली गई इसके बाद करीब 20 मिनट बाद पीडिता रोती हुई मेरे पास आयी मैनें देखा कि पीडिता ने उपर टॉप पहने था नीचे कोई भी कपडा नही था और उसके पेशाब की जगह अत्यधिक खून निकल रहा था तो मैनें उससे पूछा कि तुझे कैसे लगी है तो पीडिता बोली कि एक लडका आया था उसने काले रंग की टीशर्ट पहन रखी थी उसने मेरा पैजामा निकाल दिया और वह अपने पैंट की चैन खोल कर मेरे उपर लेट गया और बोला कि चिल्लाना नही चिल्लायी तो जान से मार दुंगा मुझे पेशाब की जगह खून निकला और दर्द हो रहा था उसके बाद वो मेरे उपर से उठकर भाग गया तो मैनें तत्काल बाहर जाकर देखा तो एक लडका काले रंग की टीशर्ट व नीले रंग की जींस पहने था मुझे देखकर वह बस स्टेण्ड तरफ भागा मैनें उसे सामने से देखा है सामने आने पर मैं उसे पहचान लूंगी फिर मैनें घटना की जानकारी जमाई व बेटी को बताई व उनको साथ लेकर थाना रिपोर्ट को आयी उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 376,376(3),376(एबी),450,454,506,307 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, 5(एम)/6 ,9(एम)/10 में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की सूची में शामिल किया गया था। प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी विजय सागरिया, उनि सुनीता परिहार के द्वारा की गई। न्यायालय ने एडीपीओ पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं 35000 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। उक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जाने का आदेश न्यायालय ने दिया।प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 आशीष सोनी एवं थाना मुंशी सुसनेर आरक्षक 231 रामेश्वर यादव, सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।