बावड़ी हादसे में हाई कोर्ट ने अधिकारियो को जारी किए नोटिस
इंदौर। के पटेल नगर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने हादसे में कठोर कार्रवाई न किए जाने को लेकर सवाल किये है, जिसको लेकर जवाबदार अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब न्यायालय को भेजने होंगे। वही इस मामले में अगली सुनवाई जून में होगी।
इंदौर में रामनवमी के मौके पर पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की स्लैब टूटने से 36 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस मामले में निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की थी । इसके बाद से ही निगम को रहवासियों के साथ ही दूसरे पक्षों से विरोध झेलना पड़ रहा है, वही इस मामले में अलग अलग तीन याचिकाएं भी कार्रवाई को लेकर दायर हुई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायलय ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में कठोर कार्रवाई ना किये जाने को लेकर सवाल किये है, जिसमे चार सप्ताह में इन्हे जवाब पेश करने होंगे..इस मामले में कलेक्टर का कहना है की हादसे को लेकर जो रिट पिटिशियन दायर हुई है, उसमे न्यायलय द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जल्द ही पेश कर दिए जायेंगे।