बिजली कंपनी में सहायक यंत्रियों के चयन पर हाई कोर्ट, इंदौर की रोक

इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सहायक अभियंताओं के चयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया भले ही जारी रहे, लेकिन अंतिम चयन सूची फिलहाल जारी नहीं हो सकेगी।
बिजली कंपनी ने रिक्त पड़े सहायक यंत्री के पदों पर भर्ती के लिए 21 फरवरी 2023 को विभागीय भर्ती निकाली थी। यह भर्ती विभाग में पहले से कार्यरत संविदा सहायक अभियंताओं के लिए आरक्षित थी। इसके बाद कंपनी ने 10 मार्च 2023 को सहायक यंत्री की सीधी भर्ती के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की। इसमें आवेदकों के लिए न्यूनतम योग्यता बीटेक और गेट क्वालीफिकेशन रखी गई थी।

बिजली कंपनी से चार सप्ताह में मांगा जवाब

इन भर्तियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। इसमें कहा कि विभाग में कार्यरत अनुभवी कनिष्ठ यंत्री जो सहायक यंत्री पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं भी पूरी करते हैं, उन्हें सहायक यंत्री बनने का अवसर नहीं देते हुए सहायक यंत्री की सीधे भर्ती की जा रही है। मप्र हाई कोर्ट की मुख्यपीठ ऐसी सीधी नियुक्ति पर पूर्व में ही रोक लगा चुकी है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत देते हुए सहायक यंत्री की भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बिजली कंपनी से इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।