जीएसटी में रिकवरी के लिए बगैर एफआईआर गिरफ्तारी सही नहीं
इंदौर में जीएसटी पर विशेषज्ञों ने रखी राय
इंदौर। जीएसटी आने के बाद विभाग ने कई गिरफ्तारियां की, लेकिन इसके पीछे कोई शिकायत ही नहीं थी। कानून का मूल सिद्धांत है कि बगैर एफआईआर के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी सिर्फ अपवाद स्वरूप की जाना चाहिए, क्योंकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि टैक्स रिकवरी के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। यह बात मुंबई के एडवोकेट एवं सीए भारत रायचंदानी ने कही।
जिस्ट्रेशन के लिए कठिन हुए प्रावधान
नई दिल्ली से आए डॉ. सीए गिरीश आहूजा ने कहा ट्रस्ट और सोसायटी का रजिस्ट्रेशन पहले आसान था, अब प्रक्रिया जटिल हो गई है। जिन ट्रस्ट ने अपनी गतिविधि प्रारंभ कर दी है, उन्हें अब सीधे स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाय करना होगा। बेंगलुरु के सीए नवीन खारीवाल ने कहा भूस्वामी और डेवलपर के बीच होने वाला जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट से दोनों पक्षों के किसी भी अधिकारों का संरक्षण नहीं किया जा सकता।