इंदौर में कालोनी काटना किया आसान, 40 दिन में मिल जाएगा पूर्णता प्रमाण पत्र, कलेक्टर ने तैयार की गाइडलाइन, एसओपी जारी
इंदौर। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं अटकेगा। मौके पर काम पूरा होने पर अधिकतम 40 दिन में यह मिल जाएगा। इसके अलावा विकास अनुमति, कॉलोनाइजर लाइसेंस, बंधक प्लॉटों को छुड़वाने जैसे काम भी तय समय-सीमा में होंगे।
इसके लिए प्रशासन ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी कर दी है। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बताया कि क्रेडाई इंदौर सहित अन्य संगठनों ने अलग-अलग तरह की परेशानियां बताई थीं। सभी बिंदुओं को देखने के बाद एक गाइडलाइन तैयार की है, जिससे प्रोजेक्ट अनावश्यक फाइलों में नहीं उलझेंगे।
यदि बिल्डर या डेवलपर सारी औपचारिकताएं सही तरह से करते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अपर कलेक्टर सपना लौवंशी ने बताया कि हमने क्रेडाई को एसओपी भेज दी है। किस आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज लगेंगे, उसकी जानकारी भी हम सार्वजनिक करेंगे।
किस काम के लिए कितना समय-
पुलिस वैरिफिकेशन में देरी हुई तो भी सशर्त जारी कर दिया जाएगा लाइसेंस पुलिस वैरिफिकेशन में अभी सबसे ज्यादा समस्या थी। इसकी सीमा अब 12 दिन तय कर दी है। यदि 23 दिन में एनओसी नहीं आती है तो लाइसेंस जारी हो जाएगा।
{कॉलोनी विकास अनुमति – अधिकतम 33 दिन। आरआई का निरीक्षण, चेक लिस्ट, आश्रय शुल्क की गणना और तीनों विभागों की एनओसी का काम अधिकतम 19 दिन।
{ईडब्ल्यूएस-एलआईजी का आवंटन- आवेदन के 7 दिन में दस्तावेजों की जांच होगी। 15 दिन में अनुमति देना होगी। अधिकतम 20 दिन में आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
{कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र : अधिकतम 40 दिन। तीन विभागों की एनओसी के लिए अधिकतम 15 दिन ही मिलेंगे।
कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस : अधिकतम 25 दिन टीएंडसीपी फारवर्ड अधिकतम : 7 दिन विकास शुल्क की गणना : अधिकतम 3 दिन