न्यायालय ने नगर पालिका के बनाये स्वागत द्वार को ठहराया अवैध

नागदा(निप्र) – इंगोरिया रोड़ पर निर्माण हो रहे प्रवेश द्वार की अनुमति को आज अपने एक फैसले में अतिरिक्त अपर एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा प्रत्याकृत(निरस्त) किये जाने से नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा बनाये जा रहे उक्त प्रवेश द्वार का मामला खटाई में पड़ गया है और 78 लाख की लागत से बने प्रवेश द्वार को अवैध करार देने से नगर पालिका को अब उक्त प्रवेश द्वार को हटाना पड़ेगा।
पुनरीक्षणकर्ता अभय चोपड़ा ने बताया कि न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि अवैध द्वार का निर्माण 46 लाख रूपये की निधि से किया जा रहा हैं। नगर पालिका द्वारा आम जनता से सम्पत्तिकर, जलकर एवं अन्य कर अधिरोपित कर राजस्व संग्रहण किया जाता है। जो कि एक लोकधन है। अतः उक्त धनराशि का उपयोग लोकोपयोगी कार्य में ही किया जाना उचित है। वर्तमान में नागदा शहर में यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सड़को की चौड़ाई कम है। मुख्य बाजार की सड़को के मध्य में डिवाइडर निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। नगर में नालियों के निर्माण की तथा पूर्व में निर्मित नालियों के ढके जाने की आवश्यकता हैं। इसके अतिरिक्त नगर की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि के स ुदृढीकरण की आवश्यकता हैं। उपरोक्य कार्यो की प्राथमिकता प्रवेश द्वारा की अपेक्षा अधिक हैं। नगर पालिका द्वारा मुलभूत आधार कार्यो के स्थान पर 76 लाख रू. की बड़ी धनराशि का उपयोग प्रवेश द्वार निर्माण में किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी नागदा द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से प्रवेश द्वार के निर्माण की अनुमति दी गई जो कि औचित्यहीन है।
अपने निर्णय में आगे यह भी बताया कि वैधता के दृष्टिकोण से विचार करने पर यह प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी(सिविल) क्रं. 8519/2006 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18 जनवरी 2013 के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, साईडवे या अन्य लोकोपयोगी स्थान में किसी भी निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं करेगी। म.प्र. सड़क विकास निगम के पत्र द्वारा भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नागदा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निर्माण करने बाबत् निर्देश किये गये थे। एडीजे न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 07/02/2020 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि निर्माणाधीन प्रवेश द्वार के स्थल का स्वयं या अधीनस्थ से पुनरीक्षण करवाकर उक्त निर्माण से आम जनता को होने वाली बाधा या न्यूसेंस का आकलन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी नागदा के द्वारा तहसीलदार नागदा से स्थल निरीक्षण करवाया गया। तहसीलदार नागदा द्वारा स्थल निरीक्षण कर यह बताया गया कि प्रवेश द्वार निर्माण से वाहनों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि प्रवेश द्वार में कोई बाधा या न्यूसेंस उत्पन्न ना होकर स्थल का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तहसीलदार के द्वारा निर्माणाधीन स्थल के छायाचित्र भी संलग्न किये गये थे। लेकिन माननीय न्यायालय ने पाया कि छायाचित्रो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस मार्ग के दोनो ओर प्रवेश द्वार के पिल्लर स्थापित किये जा रहे है उक्त मार्ग के दोनो ओर पैदल चलने वाले राहगीरो के फुटपाथ निर्मित हैं। प्रवेश द्वार के पिल्लर स्थापित होने से फुटपाथ पर चलने वालो के लिये मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा। एसी अवस्था में पैदल चलने वालो को फुटपाथ से हटकर सड़क पर चलने की आवश्यकता होगी। प्रवेश द्वार के निर्माण से आम जनता के फुटपाथ में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश में फुटपाथ पर निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किया गया हैं। अतः प्रवेश द्वार का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुसार अनुमति योग्य नहीं है और विधिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है।
न्यायालय में अपने निर्णय में यह भी बताया कि पुनरीक्षणकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर नहीं दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता ने साक्ष्य आहूत करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका भी कोई निराकरण अनुविभागीय अधिकारी नागदा द्वारा नहीं किया गया। एडीजे के 7 फरवरी 2020 के आदेश में यह निर्देशित किया गया था कि पुनरीक्षणकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी नागदा के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के साक्ष्यो को बुलाने के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। आवेदन को न तो निरस्त किया न ही स्वीकार किया गया। अतः शुद्धता के दृष्टिकोण से भी इस निर्णय को अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय को सही नहीं पाया गया।
ज्ञातव्य है कि नगर पालिका नागदा द्वारा लगभग 2 करोड की लागत से इंगोरिया रोड,  खाचरौद रोड एवं महिदपुर रोड़ पर तीन स्वागत द्वार लगाने का निर्णय लिया था । सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपडा ने इसका विरोध करते हुए अनुविभागीय अधिकारी नागदा ने दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 133 के अन्तर्गत प्रकरण लगाया था । लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए स्वागत द्वार लगाने की अनुमति दे दी थी जिसकी पुनरीक्षण माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागदा को किया गया था जिन्होने कि निर्णय को निरस्त कर दिया गया।