प्रधान आरक्षक और आरक्षक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश
इंदौर। मारपीट के मामले में जमानत पर छोड़ने और फिंगर प्रिंट लेने के नाम पर रिश्वत लेने वाली प्रधान आरक्षक अनीता सिंह और उसके साथी आरक्षक यशवंत जाटव के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को विशेष न्यायालय इंदौर में चालान प्रस्तुत कर दिया। विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार खरे ने बताया कि फरियादी प्रियंका शुक्ला और उसके पति के खिलाफ परदेशीपुरा थाने में एक शिकायत हुई थी, जिसकी जांच प्रधान आरक्षक अनीता सिंह कर रही थी। अनीता ने फरियादी प्रियंका और उसके पति को जमानत पर छोड़ने के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। उसने डेढ़ हजार रुपये ले लिए थे।
एक साल पहले ली थी रिश्वत
24 अगस्त 2022 को लोकायुक्त पुलिस ने अनिता सिंह को दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपित आरक्षक यशवंत जाटव आरोपितों के फिंगर प्रिंट लेने का काम करता था। उसने फरियादी के पति के फिंगर प्रिंट लेने के एवज में दो सौ रुपये मांगे थे।