कोर्ट ने पूछा- फिल्म को लेकर याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें
इंदौर। विवादित फिल्म आदिपुरुष को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे बताएं कि याचिकाकर्ता कौन हैं और उनका याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है। कोर्ट अब मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र शासन, सेंसर बोर्ड, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ओम भारत राउत और स्क्रिप्ट राइटर मनोज शुक्ला पक्षकार हैं। सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर प्रमोद सक्सेना व अन्य की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका में कहा है कि इस फिल्म में आराध्य देवताओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया है। यह आपत्तिजनक है। फिल्म में दिखाए गए तथ्य रामायण के विपरीत है। फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
18 याचिकाकतार्ओं ने दायर की है याचिका
गुरुवार को शासन ने सवाल उठाया कि याचिका में 18 याचिकाकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि जनहित याचिका में यह स्पष्ट होना चाहिए कि याचिकाकर्ता कौन हैं और उनका याचिका दायर करने के पीछे उद्देश्य क्या है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस संबंध में जानकारी दें।