कुल्हाड़ी से सास पर जानलेवा हमला करने वाले को 10 वर्ष की सजा

इंदौर। कुल्हाडी से सास पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को इंदौर जिला कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वारदात 25 मार्च 2018 दोपहर की है। आशाखेड़ी निवासी मनुबाई अपने घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान उसका दामाद आरोपित बाबूलाल पुत्र भागीरथ बेलदार वहां आया और उससे खाना मांगने लगा। मनुबाई ने आरोपित से पैसे कमाकर लाने को कहा तो आरोपित नाराज हो गया। उसने कुल्हाड़ी से मनुबाई पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद घर के अन्य लोग वहां पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए कुल्हाड़ी सहित भाग गया।
विभिन्न धाराओं में दर्ज किया था केस
पुलिस ने आरोपित बाबूलाल पर धारा 307, 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने शुक्रवार को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित बाबूलाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से पैरवी रीमा मोरे ने की।