शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इंदौर सहित कई मामलों में होंगे महत्वपूर्ण फैसले

 

ब्रह्मास्त्र भोपाल। प्रदेश के चार राजमार्गों पर फिर से टोल टैक्स लगेगा। इसमें महू- घाटाबिल्लोद का टोल भी शामिल है। निवेशकर्ताओं द्वारा अनुबंध से पीछे हटने की वजह से अब लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा। इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय तीन साल अनिवार्य रूप से देने संबंधी पांच लाख रुपये का बंधपत्र देना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 में संशोधन किया जा रहा है।
30 जून 2021 को विशेष भर्ती अभियान की अवधि समाप्त हो चुकी है। न्यायिक सेवा के नियमित अभ्यर्थी से नियुक्ति के समय पांच लाख रुपये का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा। इसके अनुसार पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूनतम तीन साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएं नहीं देने पर बंधपत्र की राशि या तीन माह के वेतन व भत्ते, जो अधिक हो, देय होगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर बंधपत्र की राशि राजसात की जा सकेगी। यदि केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया जाता है तो बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
एक अन्य प्रस्ताव में मानसिक चिकित्सालय इंदौर का उन्नयन सेंटर फार एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा। इससे मनोरोग विषय में एमडी की चार, क्लीनिकल साइकोलाजी में 18 एमफिल, साइकियाट्रिक सोशल वर्क में 18 एमफिल और साइकियाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारंभ की जा सकेगी।