मिलावटी दही बेचने वाले व्यापारी को 14 साल बाद एक वर्ष का सश्रम कारावास2009 से न्यायालय में चल रहा था केस

नगर प्रतिनिधि  इंदौर
मिलावटी दही बेचने वाले व्यापारी को न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। व्यापारी का यह प्रकरण वर्ष 2009 से न्यायालय में चल रहा था। 14 साल बाद उसे सजा सुनाई गई।
अधिकारियों ने बताया कि दही के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे थे, जिसमें सोलिड नोट फेस (एसएनएफ) की मात्रा काफी कम पाई गई थी, यानी दही ज्यादा ठोस नहीं था। विशेष न्यायालय नगर निगम इंदौर द्वारा एक आपराधिक प्रकरण में आदेश पारित कर मिलावटी दही का विक्रय, भंडारण एवं निर्माण करने पर शिवम श्री डेयरी (मल्हारगंज) के मालिक संजय खंडेलवाल को यह सजा सुनाई। इसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षक सुभाष खेड़ेकर को जांच के दौरान मौके पर दही सहित अन्य दुग्ध उत्पाद निर्माण के बाद बेचने के लिए रखे मिले थे। रिपोर्ट में दही में मिलावट पाई गई।