अश्लील हरकत करने वाले दोषी को 20 वर्ष कैद
इंदौर। चार वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले दोषी को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। द्वारकापुरी निवासी 47 वर्षीय प्रकाश बाधवानी को अपर सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने यह सजा सुनाई है। धारा 376 क ख भादवि एवं 5 एम/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कारावास, धारा 363 भादवि व धारा 9एम/10 पाक्सो एक्ट में सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने बालिका को 80 हजार रुपये प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी की गई।