तेंदुए का शिकार करने वाले 02 आरोपीगण की जमानत खारिज
नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा तेंदुए का शिकार करने वाले 02 आरोपीगण (1) छितर पिता देवीलाल भील, उम्र-50 वर्ष एवं (2) मदन पिता जोधा भील, उम्र-48 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम हाथीपुरा, तहसील सिंगौली, जिला नीमच का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 21.07.2023 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही मानसुन गश्त के दौरान ग्राम डाबी स्थित नार्सिंग माता मंदिर के पास बने कुए पर तेंदुए की लाश मिली, जिस पर से वन विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। वन परिक्षैत्र अधिकारी रतनगढ़ श्री पी. एल. गहलोत द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के प्राणी तेंदुए के शिकार के संबंध में सुक्ष्मतापूर्ण विवेचना करते हुए डॉग स्क्वाड की सहायता से दोनों आरोपीगण का पता लगाकर उनको गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से शिकार किये जाने वाले फंदे व अन्य औजारों को जप्त कर न्यायालय में आरोपीगण को पेश किया, जहां से उन्हे दिनांक 7 अगस्त, 2023 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया। न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए दोनों आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन की ओर से श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया एवं आरोपीगण को जमानत न दिये जाने संबंध में वन परिक्षैत्र अधिकारी रतनगढ़ श्री पी. एल. गहलोत का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।